हेमलता कौशिक, जनवरी 3 -- दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने शनिवार को सुकेश चंद्रशेखर की अर्जी पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। इस अर्जी में मामले में समझौता की संभावना तलाशने की इजाजत मांगी गई है। साथ ही यह साफ़ किया गया है कि अर्जी उनके अधिकारों पर बिना किसी भेदभाव के और बिना कोई गुनाह कबूल किए दी गई है। हाईकोर्ट में लंबित है शिकायतकर्ता की याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़े एक मामले में यह निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य के विशेष लोक अभियोजक और आरोपियों के वकील की दलीलों पर ध्यान दिया। अदालत को यह भी बताया गया कि शिकायत करने वाली अदिति सिंह द्वारा दायर की गई एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। इस याचिका पर 24 फरवरी 2026 को सुनवाई होनी है।आपसी सहमति से स...
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