नई दिल्ली, जून 1 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दो सौ करोड़ रुपये की कथित जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में अदालत ने मकोका के तहत जबरन वसूली के मामले व धनशोधन मामले में सुकेश चंद्रशेखर व दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। चंद्रशेखर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि जब तक दिल्ली पुलिस नवास कक्कट की गिरफ्तारी के बाद आरोपपत्र दाखिल नहीं कर देती, तब तक सत्र अदालत को इस मामले में आरोप तय न करने का निर्देश दिया जाए। याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि याचिका बेकार हो गई है क्योंकि आरोप पहले ही तय हो चुके हैं। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई की को...