नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने रैपिडो पर अनुचित व्यापार प्रथाओं, अनुचित अनुबंध और राइडर्स से उनकी राइड की पुष्टि होने से पहले अधिक भुगतान के लिए प्रेरित करने के तरीकों को लेकर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए इससे पहले भी भ्रामक विज्ञापन को लेकर अगस्त 2025 में भी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर दस लाख का जुर्माना लगा चुका है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने रेपिडो पर यह कार्रवाई कैब और बाइक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों की व्यापक जांच के बाद की है। सीसीपीए ने जांच के दौरान पाया कि रैपिडो ऐप पर राइडर की बुकिंग के दौरान जितना अधिक मूल्य, सवारी मिलने की संभावना उतनी अधिक और कैप्टन 60 रुपए स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसमें दस, बीस या तीस रुपए ज...