नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 10-10 लाख रुपये और जीयो मार्ट पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर अपने प्लेटफॉर्म पर 'साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड' नाम के एक बिना रजिस्ट्रेशन वाले एग्रो-केमिकल उत्पाद को बेचने और उसका विज्ञापन करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। सीसीपीए ने 22 सितंबर के एक अलग आदेश में तीनों कंपनियों को इस उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था। सीसीपीए ने पाया कि इस उत्पाद की मार्केटिंग इसके एक्टिव मुख्य घटक के केमिकल नाम या इसके कंपोजिशन का खुलासा किए बिना की जा रही थी। सीसीपीए ने प्लेटफॉर्म्स को ऐसे उत्पाद की सूचीबद्ध करने से रोकने के लिए सेल्फ-ऑडिट करने का भी निर्देश दिया जो मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते हैं या कंज्यूमर...