रांची, जून 22 -- रांची, संवाददाता। अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में मृत सीसीएल सुरक्षा गार्ड मथिया उरांव के आश्रितों को 28.62 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी मनोज त्रिपाठी ने यह राशि 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया। मामला 7 मार्च 2017 का है। मथिया उरांव टेटरिया खंड कोलियरी में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

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