बिजनौर, जून 20 -- बिजनौर। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बृज गोशाला प्रबंधक/अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है। तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण न मिलने पर सुसंगत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। प्रकरण में खंड विकास अधिकारी, उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. अनुपम जैन व पशुधन प्रसार अधिकारी धर्मनगरी संजय कुमार को भी तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया गया है। सीवीओ डा. लोकेश अग्रवाल ने 18 जून को लिखे पत्र में कहा है, कि बृज सेवा समिति द्वारा पंजीकृत गो आश्रय स्थल बृज गौशाला ग्राम नवलपुर, जिला बिजनौर का संचालन उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964 की धारा के तहत किया जा रहा है। समिति द्वारा गोसेवा आयोग से अनुदान प्राप्त किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बृज गोशाला के सम्बंध में ...