मुजफ्फरपुर, जुलाई 23 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा थाना क्षेत्र से एक किशोरी को अगवा कर सीवान ले जाने में रंधीर कुमार महतो और उसके फूफा कमल सिंह को कोर्ट ने चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है। कमल सिंह पर 12 हजार और रंधीर पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलगी। कमल सिंह सीवान के महादेवा थाना के हकाम गांव का रहने वाला है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश ने बुधवार को दोनों को सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को रखा।सकरा की किशोरी को नौ दिसंबर 2024 की रात अगवा किया गया था। यह भी पढ़ें- किशोर से सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार में दोषी को 20 साल की सजा उसके पिता ने 12 दिसंबर 2024 को एफआईआर कराई थी। कहा था कि दस दिसंबर की सुबह वह ...