मुरादाबाद, अप्रैल 4 -- सीवर टैंकों की सफाई के दौरान कर्मचारी की मौत दिव्यांगता के मुआवजा की धनराशि का नए सिरे से निर्धारण हुआ है। प्रबंधन की ओर से 20 अक्टूबर, 2023 के उच्चतम न्यायालय के आदेश और संघ शासित क्षेत्रों की नीतियों के आधार पर मौत के मामले में 30 लाख, स्थाई दिव्यांगता में 20 एवं आंशिक दिव्यांगता में 10 लाख रुपए मुआवजा का प्राविधान किया गया है। जिलाधिकारी के हवाले से जारी बयान में यह जानकारी समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक की ओर से दी गई है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...