रुद्रपुर, जनवरी 27 -- किच्छा। सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत सील की गई संपत्ति का ताला तोड़कर उधारकर्ता ने अवैध रुप से दोबारा कब्जा ले लिया। कंपनी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शाखा हल्द्वानी हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऑथोराइजड ऑफिसर रवि दीक्षित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि कंपनी के उधारकर्ता सोयब मोहम्मद अकबर और सह-आवेदक रेशमा बी का ऋण खाता लंबे समय से अनियमित होने के कारण कंपनी ने उनकी सिरौली कलां स्थित गिरवी संपति को 15 अक्टूबर 2025 को सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत विधिवत भौतिक कब्जे में ले लिया था। कब्जा कार्यवाही के के बाद इस संपत्ति पर कंपनी ने आधिकारिक ताला लगा दिया था। 7 जनवरी को निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उधारकर्ता और सह-आवेदक ने कंपनी का आधिकारिक ताला तोड़कर अवैध रूप से दोबारा संपत्ति पर क...
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