नई दिल्ली, मार्च 21 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रजोकरी में वेस्टेंड ग्रीन फार्म्स जमीन के विवाद में एक अहम आदेश दिया है। न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को जमीन मालिकों के दस्तावेज का राजस्व विभाग से सत्यापन कराने को कहा है। यह मामला रजोकरी में वेस्टेंड ग्रीन फार्म्स की जमीन के सीमांकन से जुड़ा है। जमीन मालिकों का दावा है कि उनकी संपत्ति के कुछ हिस्सों को गलती से तेज बहाव के नाले के हिस्से के तौर पर पहचाना गया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि सीमांकन का काम उनको इस प्रक्रिया में शामिल किए बगैर किया गया है, जबकि वह सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीवन नरुला की पीठ ने पक्षकारों को सुनने के बाद कहा कि जिन जमीन मालिकों की संपत्ति सीमांकन के तहत सटी हुई है, उन्हें भी इस प्रक्रिया...
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