रांची, अप्रैल 11 -- रांची, वरीय संवाददाता। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में अब छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं को अनिवार्य रूप से दुरुस्त करना होगा। बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में नए शैक्षणिक सत्र से सभी स्कूलों को मासिक धर्म स्वच्छता केंद्र तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूलों को छात्राओं के लिए सुरक्षित और पृथक शौचालयों की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही पानी की सुविधा को भी बेहतर बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूल 30 अप्रैल तक इन व्यवस्थाओं को अनिवार्य रूप से पूरा कर लें ...
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