रांची, दिसम्बर 25 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के दो शिक्षकों के मामले में सीपीएफ (कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड) से जीपीएफ-सह-पेंशन योजना में परिवर्तन के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने केवीएस की याचिकाओं को खारिज करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एक सितंबर 1988 के केवीएस ज्ञापन के अनुसार, यदि 28 फरवरी 1989 तक सीपीएफ में बने रहने का विकल्प नहीं दिया गया, तो कर्मचारी को पेंशन योजना में माना जाएगा। यह मामला केवीएस के दो सेवानिवृत्त कर्मचारियों एक योग शिक्षक और एक पूर्व उप प्राचार्य से जुड़ा है। दोनों की नियुक्ति वर्ष 1980-81 में हुई थी और उन्होंने प्रारंभ में सीपीएफ योजन...
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