नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने को अनिवार्य बनाने वाले मौजूदा कानून पर्याप्त हैं और इनका पालन सुनिश्चित करना कानून लागू करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी है। शीर्ष अदालत ने वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि सीट बेल्ट को लेकर कानून बहुत साफ है। सवाल इसके लागू होने का है। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि देश का हर नागरिक और हर चालक इसका पालन करे? पीठ ने कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना कानून प्रवर्तन एजेंसियों का काम है। यह भी पढ़ें- 'सीट बेल्ट लगाने से सड़क हादसों में मौतों को रोका जा सकता है' शीर...