देवरिया, अप्रैल 10 -- देवरिया, विधि संवाददाता। बनकटा थाने में दर्ज आईटी एक्ट के मामले में 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने में लापरवाही तथा पैरोकार के माध्यम से रिमांड प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही एसपी को विवेचक/ प्रभारी निरीक्षक लार राकेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है।मामले की सुनवाई के दौरान नियत अवधि के अंदर आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल करने में हुई देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संबंधित विवेचक के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की है। कोर्ट ने पाया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया, जिससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई, बल्कि अभ...
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