रांची, मार्च 6 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) रांची और चाईबासा में सेकेंड मेंबर के पदों पर नई नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान सदस्यों के कार्यकाल पर निर्णय लेने से पहले उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने प्रमोद कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने विज्ञापन संख्या 03/2025 (दिनांक 7 अगस्त 2025) को निरस्त करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) को निर्देश दिया कि पहले वर्तमान सेकेंड मेंबर के कार्य का मूल्यांकन किया जाए। यदि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तभी नए सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए।प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि जेबीवीएनएल ने 7 अगस्त 2025 को वि...