रांची, जुलाई 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह जिले के मोहनपुर मौजा स्थित सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका का निष्पादन करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित अंचलाधिकारी (सीओ) के समक्ष नया अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया है। अदालत ने सीओ को कानून के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच कर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इरफान अंसारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता योगेश मोदी ने अदालत को बताया कि गिरिडीह के मोहनपुर मौजा में एक व्यक्ति ने सार्वजनिक सड़क पर सीढ़ी का निर्माण कर वहां गेट लगा दिया है। इससे आम लोगों के आवागमन का रास्ता बाधित हो गया है और सार्वजनिक सड़क प्रभावी रूप से ब...