बगहा, जून 18 -- बगहा, हमारे संवाददाता। बगहा व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने रामनगर थाना कांड संख्या 306/24 में सुनवाई पूरी करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने धर्मेन्द्र कुमार यादव उर्फ बुच्चू तथा बिल्टू यादव उर्फ बिट्टू कुमार यादव को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में पांच-पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गुरुवार को इस आशय की जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी डॉ. अनीष कुमार ने बताया कि मामला 11 जुलाई 2024 का है। पकड़ी-देवराज के सीएसपी संचालक विकास कुमार स्टेट बैंक हरिनगर से 3 लाख 6 हजार रुपये की निकासी कर अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से सीएसपी केंद्र लौट रहे थे...