नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- नई दिल्ली विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2025 के उम्मीदवारों पर ओबीसी क्रीमी-लेयर मानदंडों के बारे में 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि 11 मार्च 2026 को पारित फैसले को लागू करने में व्यावहारिक दिक्कतें हैं, क्योंकि उम्मीदवार अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं और इससे वे प्रभावित होंगे।

याचिका पर सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों को 17 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि 11 मार्च, 2026 के फैसले को ...