लखनऊ, सितम्बर 22 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोकसेवाओं (प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली 2026 में आयु सीमा में छूट के लिए दी गई व्यवस्था की परिधि से न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को बाहर रखने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी किया।शासनादेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पदों पर चयन एवं नियुक्तियां उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली तथा सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट द्वारा समय-समय विधिक सिद्धांतों व विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर होती है। यह भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट में अब वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के लिए नए नियम, क्या रखे हैं मानक? इसलिए उत्तर प...