सीएमएस परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, धारा-163 लागू
फरीदाबाद, जुलाई 27 -- फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की संयुक्त चिकित्सा सेवा (सीएमएस) परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने धारा-163 के तहत जिले के दोनों परीक्षा केंद्रों और स्ट्रांग रूम के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 2 अगस्त को परीक्षा अवधि के दौरान प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने बताया कि परीक्षा केंद्रों और स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन अथवा किसी भी प्रकार के घातक या आक्रामक हथियार लेकर आने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उद्देश्य परीक्षा के दौरान कानून व्यवस...
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