नई दिल्ली, मई 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा रोकने को, चुनाव बाद भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती जारी रखने के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह के निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरी ने अनुरोध किया कि 2021 में राज्य में चुनाव के बाद व्यापक हिंसा देखी गई थी जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बलों को राज्य में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी पढ़ें- फाल्टा में पुनर्मतदान निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है। पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर...