सीएनटी में आने वाले भवन मालिक नियमितीकरण का नहीं उठा पाएंगे लाभ: आर्किटेक्ट एसोसिएशन
रांची, मई 23 -- रांची, वरीय संवाददाता। आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ लाइसेंस्ड टेक्निकल प्रोफेशनल ऑफ झारखंड ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इसमें संशोधन की मांग की है। एसोसिएशन के अनुसार, अनाधिकृत निर्मित नियमितीकरण नियमावली 2026 में नियमानुसार नियमितीकरण के लिए आवेदक के प्लॉट का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर (लगभग 7.4 डिसमिल) से कम होना चाहिए। लेकिन, एसोसिएशन का कहना है कि रांची और आसपास के सीएनटी एक्ट के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के पास इससे अधिक जमीन है। ऐसे में वेलोग तय सीमा के कारण भवन नियमितीकरण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ लाइसेंस्ड टेक्निकल प्रोफेशनल ऑफ झारखंड के सुजीत भगत की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि नियमावली में भवन उपविधि 2016 के मानको...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.