सीईसी नियुक्ति में सीजेआई को शामिल करना संवैधानिक अनिवार्यता नहीं : केंद्र
नई दिल्ली, मई 16 -- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान चुनाव आयोग (ईसी) की नियुक्ति समिति में न्यायिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं बनाता है और न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य को शामिल करना 'विधायी विकल्प है, संवैधानिक अनिवार्यता नहीं'। ये दलीलें केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट दायर एक जवाबी हलफनामे में दी गई। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा है। 2023 का अधिनियम, जो 2 जनवरी, 2024 को लागू हुआ, यह अनिवार्य करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति की सिफारि...
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