नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) को किसी भी तरह की कार्रवाई/कार्यवाही से छूट दिए जाने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023 की धारा-16 को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया है। कानून की धारा-16 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद पर बने रहने और त्यागने के बाद भी जीवन भर कार्रवाई से छूट दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायामूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायामूर्ति वी. मोहना की पीठ ने गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) की याचिका पर विचार करते हुए क...