नई दिल्ली, जनवरी 12 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददााता सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्त (ईसी) के पद पर रहते हुए या पद छोड़ने के बाद भी आजीवन किसी भी तरह की कार्यवाही/कार्रवाई से छूट देने वाले कानूनी प्रावधानों को चुनौती देने वाली पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में दाखिल जनहित याचिका में, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह फैसला दिया है। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा 2023 में लाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल)...
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