सीईसी-ईसी नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष सिर्फ दिखावटी : जस्टिस दत्ता
नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता ने बुधवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) के चयन प्रक्रिया में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका केवल दिखावटी है क्योंकि चयन समिति में केंद्र सरकार का भारी बहुमत है। उन्होंने सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने पर सवाल खड़े करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस दत्ता ने सीईसी और ईसी (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपनी अलग राय रखते हुए यह टिप्पणी की। 2023 में बने कानून के अनुसार सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इस कानून की संवैधानिक वैधता को इस आधार...
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