बिहारशरीफ, मई 30 -- हरनौत थाना क्षेत्र में 5 साल पहले हुई थी घटना बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। सीआरपीएफ जवान के साथ हुई लूट व हत्या मामले में शामिल आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने सड़क लूट के मामले में भी दोषी पाते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है।

आरोपित की सजा शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ रणविजय कुमार ने हरनौत थाना क्षेत्र के जोरारपुर निवासी बबलू कुमार उर्फ बबलू यादव के विरुद्ध आरोप सही पाते हुए यह सजा सुनाई। घटना हरनौत थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुई थी। एपीपी अजय कुमार रस्तोगी ने सभी सात लोगों की ग...