सीआईएसएफ जवान के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
बागपत, जून 2 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिजरौल गांव के सीआईएसएफ के पूर्व सिपाही के हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपी जेल भेजे गए थे। बिजरौल गांव निवासी देवेंद्र सिंह ने 12 नवंबर 2024 को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 11 नवंबर की शाम गांव का ही शांतनु, विशू, शुभम और एक अज्ञात युवक कार में उसके बेटे सनी तोमर को बैठाकर ले गए। इसके बाद शराब पिलाने के बाद पीट-पीटकर हत्या कर दी। सनी का भारी हथियार से सिर कूचकर निर्माणाधीन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास फेंककर चले गए। अगले दिन लोगों ने शव पड़ा होने की जानकारी दी। यह भी पढ़ें- छात्र के हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज जिसके बाद पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। परिजनों ने बताया कि सनी तोमर सीआईएसएफ के पूर्व...
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