नई दिल्ली, मार्च 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों में पड़े पूर्वजों के अनक्लेम्ड (लावारिस) पैसों को लेकर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से सख्त सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा है कि मृत व्यक्तियों के डॉर्मेंट (निष्क्रिय) बैंक खातों की जानकारी उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (वारिसों) को क्यों नहीं दी जा सकती? कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर सिस्टम खुला और सार्वजनिक डेटाबेस बना दिया गया तो 'हाउसफुल 4' जैसा फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है, जहां फर्जी दावेदारों की भीड़ लग सकती है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से एक याचिका पर नए हलफनामे मांगे हैं। इस याचिका में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने की मांग की गई है, ताकि परिवारों और कानूनी उत्तराधिकारियों को उनके मृत रिश्तेदारों के बैंक खातों, बीमा, शेयर और ...