हेमलता कौशिक, फरवरी 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें 2020 के विधानसभा चुनावों में पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।क्या बोली अदालत? मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह अपील उच्च न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं है और इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 116ए के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए।क्या कहता है कानून? बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116ए चुनाव याचिकाओं के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी अंतिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीधी अपील का प्रावधान करत...
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