बस्ती, अप्रैल 17 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए विद्युत विभाग को तीन दिन के अंदर सिविल बार एसो. की विद्युत व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। एसो. के अध्यक्ष रमाशंकर पांडेय ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया है। तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि संगठन 19 जून 2019 से दो किलोवाट का कनेक्शन लेकर विद्युत प्रयोग करता रहा है। बिल का भुगतान भी किया जाता रहा है। विद्युत विभाग ने 17 अगस्त 2022 को बिना किसी सूचना के मीटर बदलने के साथ आठ किलोवाट भार स्वीकृत कर दिया। यह भी पढ़ें- उपभोक्ता पूछ रहे लाइट क्यों काटी, बता नहीं पा रहा निगम महामंत्री राजेश सिंह ने कहा कि संगठन में न तो कोई हीटर चलता है न ही ए...
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