सिविल जज नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने पर एकलपीठ में होगी सुनवाई
रांची, अगस्त 31 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं को सुनवाई के लिए एकल पीठ (सिंगल बेंच) में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि वे अभी न्यायिक अधिकारी (जुडिशियल ऑफिसर) नहीं बने हैं और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी जारी है। इसी तरह के एक मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की एकलपीठ में चल रही है। इसलिए, वर्तमान मामले को भी एकल पीठ में सुनवाई के लिए भेजा जाए। राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से भी प्रार्थियों के इस आग्रह पर कोई आपत्ति नहीं जतायी गयी। इसके बाद खंडपी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.