मधुबनी, जुलाई 4 -- झंझारपुर,निज प्रतिनिधि।झंझारपुर व्यवहार न्यायालय ने तीन दिनों के भीतर हत्या के एक और चर्चित मामले में फैसला सुनाया है।

प्रकरण की जानकारी सिर व पैर काटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) अनिल कुमार राम की अदालत ने शनिवार को सुनाई है। मामला फुलपरास के घोघरडीहा थाना क्षेत्र के घोघरडीहा निवासी प्रकाश मिश्रा उर्फ लादेन तथा रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता चौथाई टोला निवासी किशोरी यादव उर्फ किशोर कुमार यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सजा के विवरण अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने विचारण के दौरान जेल में बिताई गई...