लखनऊ, सितम्बर 23 -- कानपुर के बाबूपुरवा में 16 वर्ष पूर्व सिर पर बम मार कर हत्या करने के मामले में दोषी मतलूब आलम उर्फ बाबू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सजा एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने सुनाया है। दोषी बाबू पुरवा की सफेद कालोनी का रहने वाला है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 17,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार 18 जनवरी 2010 को बेगमपुरवा सफेद कॉलोनी निवासी मोहम्मद हसन उर्फ लाड़ले ने बाबूपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया था कि रात करीब 8 बजे उनका 22 वर्षीय बेटा मोहम्मद अहमद उर्फ सनी पान की दुकान के पास आग ताप रहा था। उसी दौरान आरोपी मोटरसाइकिल से पहुंचा था। गाली-गलौज करते हुए बोला कि तुम रोज उधार के पैसे मांगते हो, आज अदा कर देता हूं। इसके बाद उसने जेब से बम निकालकर सनी...