रांची, मई 19 -- रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने महिला के साथ दुर्व्यवहार और धमकी देने से जुड़े मामले में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा को राहत देने से इनकार किया है। अदालत ने उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित आपराधिक मामले को निरस्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह कहते हुए याचिका निरस्त कर दी कि पूर्व में दर्ज मामले को बाद के मामले के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। वर्ष 2018 में रश्मि संचिता एक्का ने सिमडेगा के एसडीजेएम कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया गया था कि दो जनवरी 2018 को जब वह अपनी सहेली सोनी मिंज के परिवार वालों को उसकी शादी की जानकारी देने गईं, तो आरोपितों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। परिवाद में सिमडेगा एसडीजेएम ने समन जारी किया था। बाद में यह...