सिपाही सोनू की हत्या में सर्वजीत को उम्र कैद
बगहा, अप्रैल 28 -- सत्येद्र नाथ शर्मा बेतिया,हिसं/विसं। बेतिया के पुलिस केन्द्र स्थित सिपाही बैरक में बीते 19 अप्रैल 2025 की रात्रि 11 बजे सिपाही सोनू कुमार की इंसास रायफल से गोली मार हत्या के आरोपी सर्वजीत कुमार को सोमवार को सजा सुनायी गयी है। जिला अपर व सत्र न्यायाधीश द्वितीय असीताभ कुमार ने स्पीडी ट्रायल कर नौ माह में सुनावाई पूरी की। अपर लोक अभियोजक सैयद अनवार हुसैन ने बताया कि सिपाही सर्वजीत कुमार हत्या की धारा में आजीवन कारावास व पांच लाख का जुर्माना वआर्म्स एक्ट में सात वर्ष और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा कोर्ट ने सुनायी है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में 18 गवाहों की गवाही ली गयी है। सजायाफ्ता सर्वजीत कुमार भोजपुर जिले के पावना थाने के खनेट गांव का निवासी है। मामला यह है कि सर्वजीत कुमार बेतिया पुलिस केन्द्र में सिपाही के ...
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