इटावा औरैया, जुलाई 7 -- इटावा। राज्य कर विभाग के सचल दल के साथ ड्यूटी पर तैनात सिपाही को जबरन कार में बैठाकर उसके साथ मारपीट करने व मोबाइल छीनने के मामले में कोर्ट ने एक को 10 साल की सजा सुनाई है। घटना के चार आरोपियों को पहले ही सजा दी जा चुकी है। विशेष लोक अभियाजक गौरव दीक्षित ने बताया कि सहायक आयुक्त प्रभारी राज्यकर सचल दल सुनील ओझा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वह अपनी टीम के साथ 2 फरवरी 2025 को चैकिंग पर निकले थे। तभी रास्ते में एक डीसीएम को रोका जिसमें लकड़ी भरी थी। चालक से उसके कागजात मांगे तो वह कागजात नही दिखा सका। इस पर उन्होंने टीम के साथ चल रहे सिपाही गोविंद सिंह को डीसीएम के साथ गाड़ी को कार्यालय में खड़ी कराने भेज दिया। रास्ते में अर्टिगा सवार लोगो ने सिपाही को उतार लिया और मार पीटकर कार में बैठ...