फरीदाबाद, अप्रैल 12 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में सिपाही भर्ती से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति दीपेंद्र सिंह नलवा ने अपने फैसले में कहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्तुत किए गए मेडिकल या शारीरिक प्रमाण पत्र को नियुक्ति के लिए मान्य नहीं माना जा सकता। याचिककर्ता कैलाश ने सिपाही पद के लिए आवेदन किया था। उसने शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और लिखित परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन अक्टूबर 2016 में हुए शारीरिक माप परीक्षण में उसकी लंबाई 167.80 सेंटीमीटर पाई गई, जो निर्धारित 169 सेंटीमीटर से कम थी। इसी आधार पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि बाद में वर्ष 2017 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी एक प्रमाण पत्र में उसकी लंबाई 170.80 सेंटीमीटर बताई गई...