सिपाही की मां से लूट में मुठभेड़ पर जवाब मांगा
प्रयागराज, मई 14 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदौसा थाना क्षेत्र में सिपाही की मां को बंधक बनाकर लूट के मामले आरोपी आदेश पांडेय से मुठभेड़ पर बिसंडा पुलिस से तीन दिन में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को दिया। याचिका में आदेश के परिजनों की ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप लगाया कि पुलिस ने जिन आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार दिखाया, उन्हें चार दिन पहले ही हिरासत में ले लिया था। कोर्ट ने इस पर एसएचओ बिसंडा को तलब किया था। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर के पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने बिसंडा एसएचओ को किया तलब साथ ही जिला जज से रिपोर्ट मांगी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपस्थित आरोपी से उसके पैर पर गोली लगने क...
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