सिपाही का मोबाइल लूटने में तीन दोषियों को दस-दस साल की कैद
इटावा औरैया, अप्रैल 10 -- इटावा। सिपाही के साथ मारपीट धमकी व उसके पास से मोबाइल लूटने वाले तीन को 10.10 साल की सजा सुनाई। साथ ही दो को दो दो साल की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सहायक आयुक्त राज्यकर सचल दल सुनील ओझा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 2 फरवरी 2025 को अपनी टीम के साथ चैकिंग कर रहे थे तभी कामेत पुलिया के पास एक डीसीएम को रोककर चेकिंग की। चेकिंग में कागज न दिखा पाने पर सिपाही गोविंद सिंह को डीसीएम में बैठाकर कार्यालय भेजा था। रास्ते में सिपाही के साथ मारपीट की और मोबाइल फोन छीन लिया। बढपुरा थाना पुलिस ने विकास कुशवाहा निवासी उदी,विकास कुमार निवासी कामेत, अंकुर, शशांक उर्फ छोटू पूठन, अजय निवासी उदी, रमन सिंह निवासी पुरा केशव सिंह बढपुरा के खिलाफ मामला दर्ज करके सिपाही का मोबाइल फोन बरा...
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