सिपाही कांड: पिता की गवाही नहीं हो सकी, अब 20 अगस्त को होगी
गोरखपुर, अगस्त 19 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल से बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में मंगलवार को पिता की गवाही नहीं हो सकी। अदालत ने मृतका के पिता को गवाही के लिए तलब किया था, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने की बात कहते हुए पिता ने समय मांगा। अब बार काउंसिल के सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी ने आगे बढ़कर केस की पैरवी अपने हाथ में ले ली है। वह खुद मुकदमे की पैरवी कर बच्ची को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। जानकारी के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अदालत ने पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र के आधार पर अभिषेक यादव पर 12 अगस्त को ही आरोप तय किए हैं। यह भी पढ़ें- Rampur News: वादी ने कोर्ट में पेश की सीसीटीवी फुटेज की पेनड्राइव आरोप तय होने के साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए ...
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