रांची, जून 16 -- निशिकांत रांची। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कांस्टेबल कैडर के सिपाहियों और हवलदारों को एसीपी (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) का लाभ देने के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा।इससे पहले हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश अंबुज नाथ की एकल पीठ ने 16 अगस्त 2024 को महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा एसीपी लाभ देने के लिए लगाई गई तीनों शर्तों को निरस्त कर दिया था। साथ ही कांस्टेबल कैडर के सिपाहियों और हवलदारों को उनकी देय तिथि से एसीपी का लाभ देने का निर्देश दिया था। एकल पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा ...