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बोकारो, सितम्बर 13 -- जमानत प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो ने सभी अधीनस्थ अदालतों को नया निर्देश जारी किया है। अब जमानत बॉंड पर जमानतदारों का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकाना होगा। साथ ही जमानतदारों की ओर से जमा किए जाने वाले दस्तावेज संबंधित थानों को सत्यापन के लिए भेजे जाएंगे।
नए दिशा-निर्देश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय आदेश संख्या 459/2026 के अनुसार, संबंधित थाना को दस्तावेजों का सत्यापन कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट मिलने तक जमानत बॉंड को अधिकतम एक सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार किया जाएगा। उचित सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जमानत को अंतिम रूप से स्वीकृति दी जाएगी।
समर्थन और पारदर्शिता आदेश में...
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