नई दिल्ली, जनवरी 31 -- बजट-डे पर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ने वाले हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक फरवरी से सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला पर टैक्स व्यवस्था सख्त होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इन उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) और एक अलग स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लागू करने का फैसला किया है। बता दें कि साल 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। इसके बाद से अब तक सिन गुड्स पर टैक्स स्ट्रक्चर में यह सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तंबाकू के मूल्यांकन की नई व्यवस्था एक फरवरी से तंबाकू उत्पादों (चबाने वाला तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा युक्त सुगंधित तंबाकू और गुटखा) के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आधारित मूल्यांकन की नई व्यवस्था शुरू होगी। इसके तहत जीएसटी का निर्धारण पैकेट पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के आधार ...
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