लखनऊ, मार्च 10 -- योगी कैबिनेट ने मंगलवार को सिखों के विवाह पंजीकरण के लिए 'उत्तर प्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शादी के तीन महीने के भीतर 1500 रुपये का न्यायालय शुल्क स्टांप के रूप में देकर विवाह पंजीकृत करवाया जा सकता है। तय समय में पंजीकरण न करवाने पर विलंब शुल्क का प्रावधान भी किया गया है।नई नियमावली के मुताबिक, आनंद विवाह के पंजीकरण के लिए तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी को रजिस्ट्रार, जिला स्तर पर जिला अधिकारी को जिला रजिस्ट्रार, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त को मंडलीय रजिस्ट्रार और प्रदेश मुख्यालय पर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक को मुख्य रजिस्ट्रार अधिसूचित किया गया है। असंतुष्ट पक्ष द्वारा रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध जिला रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध मंडलीय रजिस्ट्रार के समक्ष अपील ...
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