सिख धार्मिक संपत्तियों संबंधी याचिका पर सुनवाई नहीं
नई दिल्ली, मई 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशभर में सिख धार्मिक और विरासत संपत्तियों की सुरक्षा, ऑडिट और विनियमन के लिए कई निर्देश जारी करने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता चरणजीत सिंह से कहा कि वह अपनी शिकायतें संसद की याचिका समिति के समक्ष उठाएं। दिल्ली के एक सिख संगठन से जुड़े सिंह स्वयं अदालत में पेश हुए और अपना पक्ष रखा। एक समय उन्होंने पीठ के सामने झुककर नोटिस जारी करने की अपील की। सिंह ने कहा कि मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। यह भी पढ़ें- सिख धार्मिक संपत्तियों संबंधी याचिका पर सुनवाई नहीं कृपया मेरी याचिका पर नोटिस जारी करें। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन मांगी गई राहत विधाय...
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