नई दिल्ली, मार्च 31 -- पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने एक याचिका पर सेना, केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका में 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के दौरान कथित तौर पर जब्त की गई और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) को सौंपी गई पांडुलिपियों, धार्मिक ग्रंथों एवं अन्य वस्तुओं के खुलासे का निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति रमेश कुमारी की पीठ ने लुधियाना के एक व्यक्ति सतिंदर सिंह की 2019 में दायर याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई की। याचिका में एसजीपीसी को यह बताने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वे धार्मिक ग्रंथ, पांडुलिपियां और अन्य वस्तुएं कहां हैं, जिन्हें 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के दौरान कथित तौर पर जब्त किया गया था और एसजीपीसी को सौंप दिया गया था।नवंबर 2019 में हाईकोर्ट ने केवल एसजीपीसी को ही नो...