नई दिल्ली | निखिल पाठक, नवम्बर 27 -- वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की फरलो याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने सरकार और जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में पांच दिसंबर तक अपनी स्थिति रिपोर्ट और जवाब दाखिल करें। साथ ही कोर्ट ने खोखर की उस याचिका को भी मंजूरी दे दी, जिसमें उन्होंने सुनवाई चार फरवरी 2026 से पहले करने की मांग की थी। अब इस मामले की सुनवाई पांच दिसंबर को होगी।सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए मांगी है फरलो दरअसल, बलवान खोखर ने अपनी फरलो याचिका खारिज किए जाने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जेल प्रशासन ने चार सितंबर को उनका फरलो आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनकी रिहाई स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.