सिखों पर राहुल गांधी के बयान में रिवीजन अर्जी खारिज
वाराणसी, जुलाई 9 -- वाराणसी, संवाददाता। अमेरिका में सिखों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान मामले में दाखिल रिवीजन अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने पिछली तारीख पर आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे गुरुवार को सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय सिंह ने पक्ष रखा। आरोप है कि बीते साल सितम्बर में राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के समय सिखों को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। इस पर तिलमापुर (सारनाथ) के नागेश्वर मिश्र ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। कहा था कि ऐसे बयान देकर देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने इस वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ निगरानीकर्ता ने सत्र न्यायालय में ...
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