नई दिल्ली, फरवरी 19 -- सिंगापुर में भारतीय मूल की एक महिला को कथित रूप से किराये के विवाद में टैक्सी चालक को थप्पड़ मारने के मामले में गुरुवार को दो सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई गई। शालिनी देवराजन ने 24 सिंगापुर डॉलर (करीब 19 अमेरिकी डॉलर) का किराया देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उसके पास नकद नहीं है। उसने चालक द्वारा सुझाए गए डिजिटल भुगतान विकल्प भी अस्वीकार कर दिए। स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 36 वर्षीय महिला ने चालक को पुलिस थाने ले जाने की चुनौती दी, जिसे 73 वर्षीय चालक ने स्वीकार कर लिया। आरोप है कि पुलिस थाने में ही महिला ने चालक को थप्पड़ मार दिया। अदालत को बताया गया कि 11 नवंबर 2025 को दोपहर करीब तीन बजे एक अन्य व्यक्ति द्वारा रोकी गई टैक्सी को पीड़ित चालक चला रहा था। देवराजन अकेले टैक्सी में सवार हुईं और चाल...
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